1) परिचय - TSCT , शिक्षकों की मांग पर उनके आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत स्थापित की गई है। TSCT अपनी शुचिता, पारदर्शिता और एकजुटता के बल पर शिक्षकों की सेवा हेतु तत्पर है। प्रायः हमारे शिक्षक साथियों पर घर की व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी होती है ऐसे में उसके साथ कोई असामयिक घटना घट जाए तो परिवार की आर्थिक सहायता करते हुए संबल प्रदान करने हेतु TSCT की स्थापना की गई है।
2) कार्य क्षेत्र - यह योजना सर्वप्रथम सम्पूर्ण दिल्ली राज्य में संचालित की जाएगी जो कि दिल्ली कि सीमा में स्थित ( DOE, MCD, NDMC, NAVYUG, NCPUL, KVS, NVS, DELHI UNIVERSITY, JAMIA UNIVERSITY, JNU, Cantonment School, Railway Board Schools, पंजाबी एकेडमी, संस्कृत अकेडमी, उर्दू अकेडमी आदि ) समस्त प्रकार के सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग के उन समस्त कर्मचारी ( DE, DDE, JDE, ADE, SDE, Principal, Vice- Principal, PGT, TGT, PRT, Special Educators, Vocational Teachers, STC Teachers, Guest Teachers, Peon, Clerk, Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Section Officer, UDC, LDC, IT, Lab Assistant, Estate Manager जिनके पास सरकार/विभाग द्वारा विशेष एम्प्लोयी आईडी प्रदान की गई होगी उन सभी के लिए होगी। अगर किसी एम्प्लोयी के पास विभाग द्वारा दी गयी एम्प्लोयी आई डी नहीं है तो ऐसे केस में वह अपने आधार कार्ड के पूरे 12 डिजिट डालकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है । सभी प्रकार के सदस्यों के लिए समान नियम, समान सहयोग, समान जिम्मेदारी है ।
3) आयु सीमा - TSCT की सदस्यता प्राप्त करने की आयु सीमा पूरे सेवाकाल अर्थात सेवा निवृत्त तिथि तक की होगी, किन्तु कभी भी किसी भी उम्र में जुड़ने के लिए न्यूनतम लॉक इन पीरियड पूरा करना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड समय समय पर संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिसको सभी सदस्यों द्वारा मानना अनिवार्य होगा ।
4) कैसे जुड़ें - TSCT से जुड़ने के लिए निर्धारित वेबसाइट www.tsctdelhi.com पर जाकर नियम एवं शर्ते/नियमावली का अवलोकन करके सहमति देते हुए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा तथा समस्त सूचनाओं से अपडेट रहने के लिए सदैव वेबसाइट तथा निर्धारित सोशल मीडिया एवं अन्य सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वतः जानकारी लेते रहना होगा। यदि जानकारी के अभाव में किसी की सदस्यता प्रभावित होती है या किसी प्रकार के सहयोग से वंचित होना पड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी सदस्य की स्वयं की होगी, इसके बदले नियम विरुद्ध जाकर कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जा सकेगी।
5) व्यवस्था संचालन सहयोग/दान - TSCT के समस्त सदस्यों को दानस्वरूप व्यवस्था संचालन हेतु 100 रूपए वार्षिक देय होगा। जिससे संस्था को चलाने हेतु विभिन्न खर्चे जैसे वेबसाइट, एप, ऑफिस, आई टी, पत्रिका, स्मृति चिन्ह, पटका, कार्यक्रम, स्थापना दिवस, मीटिंग्स, किसी सदस्य के दिवंगत होने पर उसके भौतिक सत्यापन आदि में भागदौड़ तथा कार्यक्रमों में जलपान आदि की व्यवस्था का वहन किया जायेगा ।
नोट- व्यवस्था संचालन हेतु दिए गए दान/सहयोग के बदले किसी भी प्रकार का दावा/क्लेम/वापसी नहीं की जा सकेगी।
6) सहयोग की प्रक्रिया - वस्तुतः TSCT द्वारा समय समय पर सदस्यों एवं उनके परिवारों/आश्रितों/नॉमिनी तथा समाज के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाएगी जिसके दिशा निर्देश तथा नियम समय-समय पर व्यवस्था/योजना हेतु जारी किए जाएंगे। सबसे लोकप्रिय योजना किसी वैधानिक सदस्य का यदि असामयिक निधन हो जाता है तो TSCT से जुड़े सभी सदस्यों को संस्था की आधिकारिक सोशल मीडिया तथा विभिन्न मंचों के माध्यम से आह्वान किया जाएगा। तत्क्रम में TSCT द्वारा निर्धारित न्यूनतम सहयोग की धनराशि आर्थिक सहयोग के तौर पर सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के बैंक खाते में भेजना अनिवार्य होगा। आर्थिक सहयोग भेजकर वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स भरते हुए ट्रांजेक्शन रसीद अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। सदस्य संख्या के अनुसार प्रति सदस्य न्यूनतम धनराशि घटाने/बढ़ाने का अधिकार संस्था के पास सुरक्षित रहेगा।
7) लॉक इन पीरियड - TSCT द्वारा वैधानिकता हेतु सामान्य स्थिति में लॉक इन पीरियड की अवधि 6 माह/180दिन की होगी। इस अवधि में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य होगा। संस्था द्वारा भविष्य में परिस्थिति अनुसार लॉक इन पीरियड में बदलाव किया जा सकता है।
7(A) लॉक इन पीरियड के बाद किसी कारणवश सहयोग बीच में छूट जाने की परिस्थिति में वैधानिकता हेतु कुल सहयोग का 90% सहयोग करना अनिवार्य होगा।
नोट- संस्था द्वारा किसी भी प्रकार के मामलों में जहां उचित समझेगा, वहां अपने स्तर से परीक्षण करने व निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। कोई भी सदस्य/नॉमिनी आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा नहीं कर सकेगा, बल्कि टीम द्वारा वैधानिकता के संबंध में लिए गए निर्णय के आधार पर ही नैतिक रूप से आर्थिक सहयोग कराने का प्रयास किया जाएगा। लाभार्थी को मिलने वाली कुल धनराशि संस्था के अलग अलग सदस्यों द्वारा किए जाने वाले सहयोग पर निर्भर होगी। संस्था द्वारा कोई निश्चित /कम/ज्यादा धनराशि पहुंचने का कोई दावा नहीं किया जाएगा न ही किसी सदस्य/लाभार्थी परिवार द्वारा इस हेतु कोई मांग/दावा/अधिकार/कानूनी दावा पेश नहीं किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद का निपटारा सिर्फ न्यायिक क्षेत्र संस्था द्वारा निर्धारित क्षेत्र में ही किया जाएगा।
7(B) यदि किसी सदस्य को गंभीर बीमारी है तो उस स्थिति में लॉक इन पीरियड एक वर्ष /365 दिन का होगा। इस दौरान नियमानुसार सभी/90% सहयोग अनिवार्य होगा।
नोट - विशेष परिस्थिति में नियमावली का बिंदु 8 और उसके समस्त उपबिंदु लागू होंगे।
8) सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से निर्धारित राशि से अधिक धनराशि किसी सहयोग हो रहे/हो चुके नॉमिनी के खाते में भेज दिया जाता है तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वो धनराशि सीधे उस सदस्य के खाते में 3 कार्यदिवस के अंदर वापस करनी होगी । गलती से भेजी हुई धनराशि को वापस कराने तथा संस्था के निर्देशों के पालन हेतु लाभार्थी को सहयोग प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित फॉर्मेट पर जारी शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
8 (A) यदि किसी सदस्य द्वारा सदस्यता ग्रहण करने के बाद सहयोग नहीं किया गया या कुछ महीने/वर्षों सहयोग करने के बाद एक या एक से अधिक सहयोग छोड़ दिया गया, परिणामस्वरूप 90% सहयोग के दायरे में भी नहीं आता है या अवैधानिक हो जाता है, ऐसी स्थिति में लगातार 3 माह सहयोग करके और 3 माह अथवा 90 दिन का समय पूरा करके पुनः वैधानिकता प्राप्त कर सकता है।
8(B) यदि किसी सदस्य की मृत्यु गंभीर बीमारी से होती है और गंभीर बीमारी का लॉक इन पीरियड नहीं पूर्ण होता है तो सम्बंधित के नॉमिनी को सहयोग नहीं किया जा सकेगा।
8(C) सदस्य द्वारा आत्महत्या करने की स्थिति मे तथा सदस्य की मृत्यु ऐसी किसी प्रकार से हुई हो जिसमें लाभार्थी/आश्रित/नॉमिनी दोषी हो या आरोपी हो तो ऐसी स्थिति में TSCT द्वारा किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं किया जाएगा।
8(D) वस्तुतः TSCT द्वारा दो नॉमिनी घोषित करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा फिर भी यदि सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी को लेकर कोई विवाद होता है तो संस्था स्व-विवेकानुसार आश्रितों के हितों को देखते हुए अंतिम निर्णय लेकर सहयोग करवाने हेतु स्वतंत्र होगी, जिसे किसी भी प्रकार की न्यायिक/कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
8(E) TSCT द्वारा सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहयोग कराया जाएगा ,इसलिए सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी सदस्य/आश्रित/लाभार्थी के पास नहीं होगा।
9) सम्पर्क सूत्र/हेल्पलाइन - TSCT द्वारा सदस्यों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन नंबर/व्हाट्सएप तथा ईमेल आईडी जारी की गई है, जिस पर कॉल/व्हाट्सएप मैसेज/ मेल के माध्यम से जानकारी का आदान- प्रदान किया जा सकता है एवं तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
10) कोई भी सदस्य/व्यक्ति/लाभार्थी/नॉमिनी TSCT के खिलाफ दुष्प्रचार या अफवाह फैलाता है तो संस्था उसकी सदस्यता रद्द करने व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।
10 (A) TSCT के किसी पदाधिकारी के साथ कोई सदस्य/व्यक्ति/लाभार्थी/नॉमिनी अभद्र व्यवहार करते हुए या TSCT विरोधी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो संस्था द्वारा स्वविवेकानुसार संबंधित सदस्य की सदस्यता रद्द करने का अधिकार होगा तथा संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करने हेतु संस्था स्वतंत्र होगी।
11) सभी प्रकार के गेस्ट टीचर्स और संविदा कर्मी रजिस्ट्रेशन के साथ TSCT के वैधानिक सदस्य माने जायेंगे मई-जून के ग्रीष्मकालीन अवकाश और रिलीविंग पीरियड में अधिकतम 5 साल तक उनकी सदस्यता प्रभावित नहीं होगी । परन्तु इसमे किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न न हो उसके लिए 5 साल तक निम्नलिखित शर्तें रहेंगी-
A) वार्षिक व्यवस्था शुल्क समय से जमा करते रहे हों,
B) समय समय पर किसी के दिवंगत होने पर मांगे गए सहयोग में अपना सहयोग अदा करते रहे हों,
C) किसी अन्य विभाग या किसी अन्य राज्य में नौकरी में न चले गये हों,
D) स्वेच्छा से त्यागपत्र न दे दिया हो,
E) विभाग द्वारा किसी कारणवश हमेशा के लिए टर्मिनेट न कर दिया गया हो,
F) स्वेच्छा से TSCT में सहयोग करना बंद न कर दिया गया हो,
12) संस्था को दिए गए 100 रुपए वार्षिक अनुदान/सहयोग (व्यवस्था शुल्क) को निम्नलिखित कार्यों में खर्च किया जायेगा-
A. वेबसाइट, ऐप आदि के निर्माण एवं संचालन में।
B. कार्यालय की व्यवस्था एवं रख रखाव हेतु।
C. कार्यालय में नियुक्त कर्मचारी को मानदेय हेतु।
D. दिवंगत सदस्य के परिवार, नॉमिनी आदि के स्थलीय सत्यापन हेतु।
E. TSCT के प्रचार प्रसार और सदस्यता अभियान हेतु।
F. स्थापना दिवस, पत्रिका, स्मृति चिन्ह, अल्प जलपान, पटका, मीटिंग्स के आयोजनों आदि हेतु ।
G. प्रदेश/देश के जरूरतमंद व्यक्तियों/समूहों/संस्थाओं के हित में विभिन्न प्रकार का सहयोग करने हेतु ।
H. विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक आयोजनों, श्रद्धांजलि सभाओं एवं स्वविवेकानुसार संस्था हित में एवं आवश्यक समझने पर उपभोग हेतु।
13. यदि किसी सदस्य की किसी दुर्घटना में शारीरिक अपंगता इस हद तक हो जाती है कि जिसकी वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, या वह नौकरी करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे केस में प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद संस्था द्वारा उसको अधिकतम 11 लाख रूपये की आर्थिक मदद कराने की कोशिश की जाएगी, यद्यपि कोई भी नॉमिनी इसका दावा नहीं कर सकेगा, परन्तु इसका निर्णय सदस्य की आर्थिक परिस्थियों को ध्यान में रखकर कल्याण हेतु किया जायेगा |
नोट - “नियमावली में समय समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन जा सकता है। किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड तात्कालिक नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।”
नोट- . भविष्य में TSCT द्वारा अपने वैधानिक सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जाएगी, जिसके बारे में नियम एवं शर्ते समय समय पर योजनाओं के साथ जारी की जाएगी।